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पत्नी और साली को किया ये मैसेज तो पहुंच जाएंगे जेल, हाई कोर्ट ने दलील सुनते ही दिया तलाक का आदेश

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वैवाहिक विवाद में पति द्वारा पत्नी और उसकी बहनों को व्हाट्सएप पर अभद्र संदेश भेजने को मानसिक क्रूरता मानते हुए तलाक का आदेश दिया है।

वैवाहिक विवाद में पत्नी व उसकी बहनों को पति द्वारा वाट्सएप पर अभद्र संदेश भेजने को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मानसिक क्रूरता माना है।

जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की युगलपीठ ने अंबिकापुर कुटुंब न्यायालय के तलाक की अर्जी खारिज करने के आदेश को रद कर दिया। साथ ही पत्नी अर्चना सिंह को आनंद कुमार गुप्ता के साथ हुए विवाह को भंग (तलाक) करने का आदेश दिया।

जानकारी के अनुसार, पांच दिसंबर 2021 को अर्चना सिंह का विवाह बिहार के भोजपुर निवासी आनंद कुमार गुप्ता के साथ हुआ था। विवाह के बाद अर्चना ने आरोप लगाया कि पति ने मारपीट और गाली-गलौज शुरू कर दी और दहेज में एयर कंडीशनर की मांग की।
मांग पूरी न होने पर गहने बेचने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया। परेशान होकर अर्चना मायके अंबिकापुर आ गई। इसके बाद पति ने उसके मोबाइल और उसकी दो छोटी बहनों को वाट्सएप पर अभद्र संदेश भेजे।

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