जेसीबी से लेकर हाईवा तक पकड़े गए, दोषियों पर 2 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान
महासमुंद। जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विभाग की टीम ने विशेष अभियान के तहत अवैध गतिविधियों में संलिप्त कुल 11 वाहनों को जप्त किया है।
खनिज अधिकारी फागुलाल नागेश ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 मार्च को अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फर्शी पत्थर से भरे 2 आईचर वाहन तथा चूना पत्थर से भरा 1 हाईवा वाहन पकड़ा गया। वहीं 16 मार्च को अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करते हुए मुरूम खनिज के उत्खनन में लगे 2 जेसीबी लोडर और 6 हाईवा वाहन जप्त किए गए।सभी जप्त वाहनों को सुरक्षा की दृष्टि से थाना तुमगांव एवं महासमुंद की अभिरक्षा में रखा गया है।अधिकारियों के अनुसार, इन सभी मामलों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा संबंधित प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कर परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर 2 से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना अभिवहन पास के खनिज का उत्खनन, परिवहन या भंडारण करना दंडनीय अपराध है। पूर्व में भी खनिज पट्टेदारों एवं परिवहनकर्ताओं को इस संबंध में चेतावनी दी जा चुकी है। प्रशासन ने दोहराया है कि जिले में अवैध खनन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।



