महासमुंद। जिले में यूरिया उर्वरक वितरण में अनियमितता बरतने के मामले में कलेक्टर विनय लंगेह ने कार्रवाई करते हुए दो वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई अक्रियाशील फसल अवधि में नियमों के विपरीत अधिक मात्रा में यूरिया खाद वितरण और विभागीय निर्देशों की अवहेलना के चलते की गई है।
जारी आदेश के अनुसार, कार्यालय उप संचालक कृषि महासमुंद के अधीन पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सरायपाली सुंदरलाल मिर्धा पर आरोप है कि मेसर्स राजेश अग्रवाल सरायपाली एवं मेसर्स ओम फर्टिलाइजर सरायपाली द्वारा अनियमित रूप से अधिक मात्रा में यूरिया उर्वरक वितरण किए जाने के बावजूद उन्होंने संबंधित फर्मों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई नहीं की और विभागीय निर्देशों का पालन भी नहीं किया। इसी प्रकार, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बागबाहरा गंगा प्रसाद शरणागत पर मेसर्स आर.एस. ट्रेडर्स बागबाहरा एवं जय मां भीमेश्वरी ट्रेडर्स सुनसुनिया द्वारा अक्रियाशील अवधि में अधिक मात्रा में यूरिया वितरण के मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दोनों अधिकारियों का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के विपरीत पाया गया, जिसके चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में गंगा प्रसाद शरणागत का मुख्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय, सरायपाली तथा सुंदरलाल मिर्धा का मुख्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय, महासमुंद निर्धारित किया गया है। दोनों अधिकारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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