Friday, June 20, 2025

Latest Posts

अनाधिकृत रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट की बिक्री और आपूर्ति करने वालों पर दर्ज होगा एफआईआर

रायपुर,स्वदेश। अनाधिकृत रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट की बिक्री और आपूर्ति करने वालों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन आयुक्त एस प्रकाश ने कहा है कि ऐसा करने वाले डीलर्स और व्यक्तियों के विरूद्ध सीधे एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश सभी परिवहन अधिकारियों को दिए गए हैं। मालूम हो कि सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली ने एचएसआरपी के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों, सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के परिपालन में छत्तीसगढ़ में एक अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत प्रत्येक वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एचएसआरपी) लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। जिसे राज्य में लागू कर प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। अब वाहन स्वामी विभागीय वेबसाइटके माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं।

Latest Posts

Don't Miss