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6 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा

दुर्ग। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म और हत्या के सनसनीखेज मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी सोमेश यादव (24) को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले को ‘विरलतम से विरलतम’ श्रेणी का अपराध माना। विशेष दाण्डिक प्रकरण (पॉक्सो) क्रमांक 44/2025 में अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ एफ.टी.एस.सी., विशेष न्यायालय (पॉक्सो), दुर्ग ने 10 सितंबर 2026 को फैसला सुनाया।

पॉक्सो और BNS की धाराओं में दोषसिद्ध
न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(ड), 5(ढ) सहपठित धारा 6(1) तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 65(2) और 238(क) के तहत दोषसिद्ध किया।
कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 6(1) और BNS की धारा 103(1) के तहत मृत्युदंड के साथ दोनों धाराओं में ₹5-₹5 हजार का अर्थदंड लगाया। वहीं BNS की धारा 238(क) के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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