Income Tax News:सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सेज ने 31 अक्टूबर की पुरानी तारीख को बढ़ाकर 10 दिसंबर करने का फैसला लिया
Income Tax News: रायपुर, आयकर विभाग ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। अब करदाता 10 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न(आईटीआर) फाइल कर सकेंगे। वहीं आडिट रिपोर्ट 10 नवंबर तक आडिट रिपोर्ट जमा कर सकेंगे, जो लोग आडिट केसों में परेशानी उठा रहे थे या डेडलाइन को लेकर परेशान थे तो उनके लिए एक राहत भरी खबर है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सेज ने 31 अक्टूबर की पुरानी तारीख को बढ़ाकर 10 दिसंबर करने का फैसला लिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पोस्ट में शेयर किया कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए जिन टैक्सपेयर्स को सेक्शन 139(1) के तहत रिटर्न फाइल करना होता है (जिनका ड्यू डेट पहले 31 अक्टूबर थी) उनके लिए अब ये तारीख बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दी गई है। अब आप बिना कोई पेनल्टी दिए ही 10 दिसंबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मालूम हो कि इससे पहले टैक्स आडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिर तारीख 30 सितंबर थी। फिर सीए इंस्टिट्यूशन और टैक्स प्रोफेशनल्स की सिफारिश को पूरा करने के लिए डेडलाइन एक्सटेंड की गई और 31 अक्टूबर तक कर दी गई।
देना पड़ सकता है पैनाल्टी
Income Tax News: कर विशेषज्ञ चेतन तारवानी ने बताया कि आडिट रिपोर्ट समय पर नहीं हुआ तो उसके टर्नओवर का पांच प्रतिशत या फिर 1.5 लाख रुपए दोनों में से जो भी ज्यादा हो जुर्माना भरना होगा। उन्होंने कहा कि करदाताओं को समय पर अपना आईटीआर जमा करना चाहिए।
इसे भी जानना जरूरी
Income Tax News: अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर एक साल में एक करोड़ से ज्यादा है या 10 करोड़ तक है और कैश ट्रांजैक्शन पांच प्रतिशत से कम है, तो आपको आडिट करवाना जरूरी है। प्रोफेशनल्स के लिए ये लिमिट 50 लाख रुपये की सालाना कमाई है। यानी डाक्टर, वकील या ऐसे ही दूसरे प्रोफेशनल्स जिनकी ग्रासस रिसीट्स 50 लाख से ऊपर हैं, उन्हें भी आडिट करवाना पड़ता है।



