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34 गांवों की जमीन पर संशोधन, 150 मीटर तक की परिधि पर लगा है रोक

– कलेक्टर का नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

रायपुर, (संवाद साधना)। खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेलवे परियोजना के तहत प्रस्तावित 278 किमी लंबी 5वीं एवं 6वीं रेलवे लाइन के निर्माण को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने पूर्व में जारी भूमि रोक आदेश में संशोधन करते हुए रायपुर जिले के 34 ग्रामों के चिन्हित खसरा नंबरों के चारों ओर 150 मीटर की परिधि में क्रय-विक्रय, नामांतरण, बंटवारा, डायवर्सन, निर्माण सहित सभी लाभकारी गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस आदेश के तहत अभनपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले गिरोला, (बेलडीह) बेलभाठा, उरला, बकतरा, अभनपुर, सारखी, कोलर, खोरपा, पलौद, ढोढरा, खटटी, परसदा तथा गोबरा नवापारा तहसील के अंतर्गत ग्राम खरखराडीह, नवागांव, तर्रा, थनौद, जामगांव तथा खरोरा तहसील के अंतर्गत ग्राम आलेसुर, पचरी, छडिय़ा, पथराकुंडी, नहारबीड एवं खरोरा, मांठ, बेलदारसिवनी, बुडेनी तथा तहसील मंदिर हसौद के ग्राम खौली, टिकारी, डिघारी, नारा, रीवा, गुजरा, धमनी, गनौद जैसे ग्रामों के चिन्हित खसरा नंबरों के चारों ओर 150 मीटर की परिधि में स्थित सभी भू-भागों पर क्रय-विक्रय, नामांतरण, बंटवारा, डायवर्सन, निर्माण कार्य एवं अन्य लाभप्रद गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। हालांकि, इन ग्रामों के अन्य खसरा नंबरों पर पूर्व में लगाई गई रोक हटा ली गई है। आदेश छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2024 व मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किया गया है।

 

 

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