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तोमर केस में हाईकोर्ट ने एसएसपी दो हफ्ते में मांगा जवाब

रायपुर, संवाद साधना। शहर का बहुचर्चित सूदखोरी मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। तोमर बंधुओं की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रायपुर एसपी से पूछा है कि किन आधारों पर एक साथ 7 एफआईआर दर्ज की गईं। हाईकोर्ट ने एसपी को व्यक्तिगत शपथपत्र सहित दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए है ।
हाईकोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत याचिका
गिरफ्तारी से बचने के लिए वीरेंद्र और रोहित तोमर ने वकील सजल गुप्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस दबाव और दुर्भावना से कार्रवाई कर रही है। वहीं कोर्ट ने केस डायरी का अवलोकन करने के बाद मंगलवार को हुई सुनवाई में पुलिस से स्पष्ट जवाब मांगा।

तेलीबांधा व पुरानीबस्ती थाने में केस दर्ज
सूदखोर वीरेंद्र तोमर और उसके भाई रोहित तोमर पर तेलीबांधा और पुरानीबस्ती थाने में सूदखोरी और एक्सटॉर्शन के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दबिश के दौरान उनके ठिकाने से चेक और जमीनों के दस्तावेज जब्त किए थे। जांच में यह मामला संगठित अपराध से जुड़ा पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अलग-अलग सात एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।

 

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