Saturday, June 21, 2025

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रायपुर एसपी को हाईकोर्ट से अवमानना का नोटिस

– याचिकाकर्ता पर था गबन का आरोप, रिकवरी के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट पर रोक, फैसले को दी चुनौती
रायपुर। एएसआई के सेवानिवृत्त के बाद उसके खिलाफ रिकवरी आदेश जारी कर समस्त देयकों को रोकने के कारण रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह को हाई कोर्ट ने अवमानना का नोटिस थमाया है। वहीं हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा है। याचिकाकर्ता पर गबन का आरोप था। रिकवरी के लिए सेवानिवृत्त के लाभ को रोका गया था। इसी फैसले एएसआई ने चुनौती दी थी।
जानकारी के अनुसार शौर्य पेट्रोल पंप (पुलिस पंप) रायपुर में तैनात सुरेश सिंह सहायक उपनिरीक्षक (मैकेनिक) पर अनियमितता बरतने और एक करोड़ रुपए से अधिक की राशि के गबन का आरोप था। विभागीय जांच के दौरान एएसआई पर यह आरोप लगाया गया था। इस मामले में विभाग ने सात साल पहले करीब 10 लाख रुपए की वसूली का आदेश जारी किया था। एएसआई ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने वसूली पर रोक लगाते हुए विभाग के आदेश को रद कर दिया था।
एएसआई के रिटायरमेंट बेनिफिट पर विभाग ने लगाई रोक
हाई कोर्ट के फैसले के बाद 21 फरवरी 2024 को एएसआई रिटायर हो गया। इसके बाद विभाग ने पूर्व में रिकवरी आदेश का जिक्र करते हुए उसके समस्त सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान रोक दी। विभाग की इस कार्रवाई को भी रिटायर्ड एएसआई ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने वसूली की कार्रवाई को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को सेवानिवृति लाभ का भुगतान 45 दिनों के भीतर करने निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता ने दायर की अवमानना याचिका
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी तय समय सीमा बीत जाने के बाद भुगतान नहीं किए जाने पर याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से रायपुर एसपी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रायपुर एसपी लाल उमेद सिंह को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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