कोरबा …. कोरबा जिला कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी पोड़ी-उपरोड़ा के पत्र क्र/1923/स्था. शि.का. जाँच/2023-24/ पोड़ी-उपरोड़ा 04 दिसंबर के तहत् सहा. शि. शा.प्रा. शा. केन्हाडॉड संकुल दर्राभाठा वि.ख. पोड़ी-उपरोड़ा के द्वारा कक्षा 5वीं की छात्रा के द्वारा मध्यान्ह भोजन में कीड़ा मिलने के संबंध में अपने पालक को बताये जाने पर छड़ी से मारपीट करने का आरोप लगा था। बताया जा रहा हैं की भयभीत होकर छात्रा विद्यालय नहीं आ रही है।
जानकारी के अनुसार उक्त घटना के बाद प्रबंधन समिति के सदस्य, पालकगण, ग्रामवासियों तथा छात्र-छात्राओं में आक्रोश व्याप्त है। इसके बाद उक्त शिक्षक के खिलाफ अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया था, जो छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत है।
इसलिए उनको छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (2) (क) के तहत लंबित किया गया हैं। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी पोड़ी-उपरोड़ा नियत किया गया हैं। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता दी गयी हैं।



