Saturday, February 7, 2026

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हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

महासमुंद। हत्या के मामले मे आरोप दोष सिद्ध होने पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया ने बागबाहरा थाना क्षेत्र के ग्राम सोनदादर निवासी 24 वर्षीय उत्तम कुमार यादव पिता गणेश राम यादव को धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नही पटाने पर 4 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा। इसी तरह धारा 201 के तहत दो वर्ष और सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी। अभियोजन के अनुसार 13 अगस्त 2023 को नंदू खड़िया ने बागबाहरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह घर में शाम को था उसी समय 6.20 बजे उसकी चचेरी बहन रा ाी बाई आई और बताई कि उसके पुत्र लकेश्र्वर को सोनदादर का रहने वाला उत्तम यादव ने सोनदादर पुलिया के पास चाकू मार दिया है। सूचना मिलने पर वे पुलिस के पास गए जहां मनोज चंद्राकर मिला और बताया कि गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया । अस्पताल पहुंचने पर बृजलाल यादव एवं रामकुमार ने बताया कि लकेश्र्वर के साथ तीनों खेत में काम करके सायकल से वापस आ रहे थे कि शाम करीब 6 बजे सोनदादर पुलिया के पास उत्तम अपने मोटरसाइकिल के साथ खड़ा था। लकेश्र्वर अपनी साइकिल से उतरा था कि उत्तम उसके पास आया और हाथ में रखे चाकू से पेट में मारा जिससे अंतड़ी बाहर आ गया उसके बाद हाथ में भी चाकू से वार किया और भाग खड़ा हुआ। गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय ले जा रहे थे कि रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा था। अभियोजन की ओर विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र साहू ने पैरवी की।

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