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न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर विनोद तिवारी समेत सात पर फिर मामला दर्ज

रायपुर, (संवाद साधना)। प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित नहीं होना सात लोगों को महंगा पड़ गया। न्यायाधीश के आदेश पर सिविल लाइन्स पुलिस ने सातों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 209 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध दर्ज किया है। इन सातों के खिलाफ पंडरी थाने में 2016 में धारा 147, 187, 332, 336 एवं 353 के तहत ये आरोपी है।
सिविल लाइन्स पुलिस के अनुसार प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक टंडन के न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण कमांक 4800/2018 शासन विरूद्ध विनोद तिवारी व अन्य, थाना-पंडरी द्वारा अपराध कमांक 314/2016 अंतर्गत धारा 147, 187, 332, 336 एवं 353 में प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर संस्थित किया गया था। उक्त प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा आरोपियों के विरूद्ध जारी उद्घोषणा के परिपालन मे ंसभी आरोपी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है। न्यायालय द्वारा जारी उद्घोषणा के परिपालन में उपस्थित नहीं होना भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 209 के अनुसार एक दंडनीय अपराध है, जो संज्ञेय प्रकृति का अपराध है।
इन आरोपियों पर हुआ मामला दर्ज
सुंदरीपारा मोवा थाना पंडरी निवासी विनोद तिवारी पिता लालता प्रसाद तिवारी(30), शांती नगर थाना सिविल लाईन निवासी पप्पू बघेल उर्फ उमेश बघेल पिता दोमुडी बघेल (21), राजा तालाब निवासी सैय्यद उमेद पिता सैय्यद अख्तर(20), शुक्रवारी बाजार थाना गुढिय़ारी निवासी विकास उर्फ अपराजित तिवारी पिता सुनीत तिवारी (24), न्यू शांति निवासी विवेक तिवारी पिता आकाश तिवारी (24), बूढ़ापारा निवासी राहुल गांधी पिता सूरज गांधी (23) एवं राम भरोसा शर्मा पिता रामलाल शर्मा (40) पर मामला दर्ज किया गया।

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