रायपुर, (संवाद साधना)। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने कैबिनेट की बैठक में स्थानांतरण नीति को मजूरी दी थी। जिसके बाद सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थानांतरण नीति वर्ष २०२५ तमाम विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टर के लिए जारी भी कर दिया है। वहीं पत्र के शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी स्थानांतरण नीति को अधिक्रमित करते हुए नई स्थानांतरण नीति – प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। यह स्थानांतरण नीति गृह (पुलिस) विभाग, आबकारी विभाग, खनिज साधन विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्यकर विभाग, पंजीयन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षीकीय कार्य में पदस्थ शिक्षकगणों तथा राज्य के निगम, मण्डल, आयोगों एवं स्वायत्त संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे।