Sunday, June 29, 2025

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स्वास्थ्य शिक्षा सचिव समेत तीन अधिकारियों को हाईकोर्ट ने थमाया अवमानना का नोटिस


डॉक्टर को बर्खास्त करने का मामला
रायपुर। डीकेएस जिला अस्पताल के डॉक्टर प्रवेश शुक्ला की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य शिक्षा सचिव अमित कटारिया, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त किरण कौशल और डीकेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अधीक्षक डॉ. शिप्रा शर्मा को अवमानना नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल के अंतिम सप्ताह में निर्धारित की गई है। यह मामला तब सामने आया जब शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर को रायपुर सेंट्रल जेल से जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया गया था। डॉक्टर प्रवेश शुक्ला ने उसे एम्स रायपुर रेफर किया था, जिसके बाद सरकार ने उन पर सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया था। डॉ. प्रवेश शुक्ला की बर्खास्तगी का आधार यह बताया गया था कि उन्होंने अनुशासनहीनता दिखाई थी। हालांकि, जब मामला अदालत में पहुंचा, तो हाईकोर्ट ने सरकार की इस कार्रवाई को गलत ठहराया और कहा कि डॉक्टर ने अनवर ढेबर को एम्स रेफर किया था क्योंकि अस्पताल में लोअर एंडोस्कोपी मशीन खराब थी। इसके बावजूद सरकार ने डॉक्टर पर सेवा में कमी और अनुशासनहीनता के आरोप लगाकर उनकी नौकरी समाप्त कर दी थी और थाने में एफआईआर भी दर्ज कर दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी डॉक्टर की बहाली नहीं की गई। इसके चलते उन्होंने अवमानना याचिका दायर की। इस याचिका में कहा गया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद, डॉक्टर ने स्वास्थ्य शिक्षा सचिव और अन्य अधिकारियों से कई बार नौकरी में पुन: बहाली और बकाया वेतन के लिए आवेदन किया, लेकिन अधिकारियों ने न तो उन्हें पुन: नियुक्त किया और न ही बकाया वेतन का भुगतान किया। सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ ने अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है।

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