Sunday, June 22, 2025

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बिना अनुमति डीजे बजाने पर कोलाहल अधिनियम अंतर्गत की गयी कार्यवाही

कोरबा 09 फरवरी। कोरबा जिले में 08 फरवरी को चौकी मानिकपुर पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि आर.एस.एस. नगर, कोरबा चौक के पास एक पिकअप वाहन में डीजे साउंड सिस्टम अत्यधिक तेज आवाज में बजाया जा रहा है, जिससे आमजन को भारी परेशानी हो रही है।

सूचना पर मानिकपुर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची। आर.एस.एस. नगर, शिव मंदिर के पास संदिग्ध वाहन को रोककर चालक से पूछताछ की गई। चालक से डीजे बजाने की अनुमति एवं दस्तावेजों की माँग की गई, परंतु वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। तद्पश्चात आरोपी का कृत्य धारा 5/15 कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने पर वाहन एवं साउंड सिस्टम जब्त कर चौकी लाया गया। उसके विरुद्ध इस्तगाशा तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। नगरीय निकाय एवं स्तरीय पंचायत पंचायत निर्वाचन व परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए बिना अनुमति प्राप्त किए अथवा अनुमति प्राप्त होने पर अनुमति के शर्तों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध जिले में कार्यवाही जारी रहेगी।

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