Thursday, June 19, 2025

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इन 3 जिलों में माइनिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहे अवैध माइनिंग की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई।

अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत तत्काल पलामू, गढ़वा और लातेहार के सभी वैध और अवैध माइनिंग पर तत्काल 26 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल को यह निर्देश दिया है फैक्स के माध्यम से तीनों जिला के डीसी को सूचित करें राज्य सरकार को इस बीच अपना जवाब पेश करने को कहा है।

14 मार्च को हाईकोर्ट ने सरकार को दिया था निर्देश
पूर्व में 14 मार्च को अदालत ने राज्य सरकार को उक्त जिले में हो रहे अवैध माइनिंग के लिए कमेटी गठित कर जांच करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के उस आदेश के आलोक में सरकार ने 31 मार्च को एक कमेटी का गठन कर जांच करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई की मामले में जांच चल रही है समय दिया जाए। जांच रिपोर्ट पेश किया जाएगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से राज्य सरकार को किसी भी तरह के समय ना देने की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि वहां बिना किसी रोक-टोक के तेजी से अवैध माइनिंग की जा रही है। बिना नंबर के गाड़ी से ढुलाई की जा रही है। अधिकारी की मिलीभगत और राजनेता के संरक्षण में यह अवैध खनन किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने यह जानकारी दी है।

झारखंड में सुर्खियों में है अवैध माइनिंग का मामला
गौरतलब है कि झारखंड में अवैध माइनिंग का मामला सुर्खियों में है। पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के आधार पर यह कहा था कि संताल परगना के साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ रुपये का अवैध खनन और परिवहन हुआ है। ईडी ने कहा था कि साहिबगंज में नियमों का उल्लंघन कर स्टोन चिप्स और बोल्डर का खनन कर पड़ोसी राज्यों और दूसरे देशों में भेजा गया। 8 जुलाई 2022 को ईडी ने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और अन्य के 18 ठिकानों पर छापा मारा था। साहिबगंज, राजमहल, बरहड़वा, बरहेट, उधवा, राजमहल और मिर्जाचौकी में छापेमारी के दौरान 5.34 करोड़ रुपये की नगदी और 30 करोड़ रुपये का मालवाहक जहाज जब्त किया गया था।

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