कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर है। जांजगीर-चांपा की सीजेएम कोर्ट ने जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को न्यायिक हिरासत में लेते हुए 22 जनवरी तक जेल भेज दिया है। किसानों के साथ धोखाधड़ी के मामले में पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश किए जाने के बाद कोर्ट ने यह सख्त फैसला सुनाया।

0 क्यों हुई विधायक की गिरफ्तारी?
* धारा 420 के तहत मामला: विधायक पर करीब दो महीने पहले किसानों की शिकायत पर धोखाधड़ी (धारा 420) और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
* हाई कोर्ट का निर्देश: विधायक ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने पुलिस को चालान पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके पालन में आज कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई।
* कोर्ट में क्या हुआ: शुक्रवार को जैसे ही पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में चालान पेश किया, विधायक बालेश्वर साहू वहां उपस्थित हुए। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
0 मेडिकल के बाद खोखरा जेल शिफ्ट
न्यायिक हिरासत के आदेश के तुरंत बाद पुलिस विधायक को लेकर जिला अस्पताल पहुंची। वहां स्वास्थ्य परीक्षण के बाद, उन्हें सुरक्षा के कड़े घेरे में खोखरा जिला जेल दाखिल कर दिया गया है।
0 सियासी गलियारों में हड़कंप
विधायक बालेश्वर साहू की जेल रवानगी के बाद प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। आगामी दिनों में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग और तेज होने की संभावना है।




