Friday, June 20, 2025

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शराब घोटाला अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, लेकिन नहीं हो पाएगी जेल से रिहाई

जांच में सहयोग करने की शर्त पर मिली बेल,

रायपुर (संवाद साधना)। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में लंबे समय से जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई में देरी के आधार और जांच में सहयोग करने की शर्त पर बेल दी है। हालांकि, इसके बाद भी अनवर ढेबर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। कोर्ट ने ED के केस में जमानत दी है। ढेबर पर EOW में भी मामला दर्ज है। शराब घोटाला मामले में ED में दर्ज केस में अनवर ढेबर को मिली जमानत।  अनवर ढेबर के वकील अमीन खान ने बताया कि ED की ओर से चल रहे आबकारी मामले में अनवर ढेबर की जमानत याचिका मंजूर हो गई है। इस मामले में जेल में बंद कुछ लोगों को पहले से ही जमानत मिल चुकी है। हमें न्याय मिला है।

लंबे समय तक किसी को जेल में बंद करके ट्रायल नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में EOW मामले में भी केस चल रहा है। हमें उम्मीद है कि EOW की ओर से चल रहे केस पर भी हमें जमानत मिलेगी।

ये है पूरा मामला

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED जांच कर रही है। ED ने ACB में FIR दर्ज कराई है। दर्ज FIR में 2 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ED ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था।

ED की ओर से दर्ज कराई गई FIR की जांच ACB कर रही है। ACB से मिली जानकारी के अनुसार साल 2019 से 2022 तक सरकारी शराब दुकानों से अवैध शराब डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेची गई। इससे शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है।

अब तक ये गिरफ्तार
रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन, अनवर ढेबर, दिलीप पांडेय, दीपक द्वारी अनुराग सिंह, अरविन्द सिंह, अनुराग द्रिवेदी, नितेश पुरोहित, सुनील दत्त, विकास अग्रवाल, तत्कालीन सीएसएमसीएल के एमडी अरुणपति त्रिपाठी

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