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ढेबर को फिर झटका, कस्टम मिलिंग घोटाले में जमानत याचिका की खारिज

रायपुर, (संवाद साधाना)। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कस्टम मिलिंग घोटाले में आरोपी अनवर ढेबर को एक बार फिर न्यायिक झटका लगा है। रायपुर स्थित विशेष अदालत ने अनवर ढेबर की दायर की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए यह फैसला सुनाया।
यह मामला राज्य में धान की कस्टम मिलिंग के नाम पर कई सौ करोड़ रुपए की अनियमितता से जुड़ा है। ईडी और राज्य सतर्कता एजेंसियों की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि फर्जी दस्तावेज, मिलिंग शुल्क में गड़बड़ी और लाभार्थी मिलों को अनुचित तरीके से फायदा पहुंचाने की साजिश रची गई थी। अनवर ढेबर को इस पूरे नेटवर्क का मुख्य संयोजक बताया जा रहा है।
जांच एजेंसियों की दलील
प्रकरण में अग्रिम जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ईओडब्ल्यू) ने अदालत में यह स्पष्ट किया कि अनवर ढेबर की रिहाई से मामले की निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कई सह-अभियुक्तों और दस्तावेजों तक उसकी सीधी पहुंच रही है।
पूर्व में भी लग चुके हैं आरोप
अनवर ढेबर इससे पहले शराब घोटाले, होलोग्राम फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में भी आरोपी हंै। हालांकि, कुछ प्रकरणों में उसे उच्च न्यायालय से राहत मिली थी, लेकिन इस बार निचली अदालत का रुख सख्त रहा।

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