रायपुर,संवाद साधना। बहुचर्चित यश शर्मा हत्याकांड में गुरुवार को स्पेशल जज एट्रोसिटी कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों में तुषार पाहुजा, यश खेमानी, चिराग पंजवानी और तुषार पंजवानी समेत सभी नामजद आरोपी शामिल हैं। कोर्ट ने इन्हें हत्या, अपहरण और साजिश रचने के आरोप में सजा सुनाई।
पुलिस के अनुसार घटना 13 अक्टूबर 2024 का है। यश शर्मा का अपहरण कर बेरहमी से हमला किया गया था। आरोप है कि अपहरण के बाद उसे सिगरेट से जलाया गया और चाकू से गंभीर चोटें पहुंचाई गई। अस्पताल में दो से तीन दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद यश की मौत हो गई। प्रारंभिक एफआईआर तेलीबांधा थाने में दर्ज हुई थी, लेकिन मौत के बाद मामला राजेंद्र नगर थाने में हत्या की धाराओं में दर्ज किया गया।
गवाहों को धमकाने की कोशिश
मामले की सुनवाई के दौरान 28 गवाहों ने गवाही दी। कई गवाहों ने अदालत में बयान दिया कि उन्हें धमकाने और डराने की कोशिश की गई थी। कोर्ट में यह भी उजागर हुआ कि आरोपी जेल में रहते हुए भी गवाहों को धमकाने का प्रयास कर रहे थे। इस पर प्रशासन ने गवाहों की सुरक्षा बढ़ा दी थी और कोर्ट परिसर के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।