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Chhattisgarh Affordable Public Housing Scheme:  अब 2 एकड़ जमीन पर हो सकेगी प्लॉटिंग, 3.25 एकड़ जमीन की अनिवार्यता खत्म

Chhattisgarh Affordable Public Housing Scheme: किफायती जन आवास योजना की दूसरी अधिसूचना जारी

Chhattisgarh Affordable Public Housing Scheme: रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास योजना-2025 के लिए नई अधिसूचना जारी की है, जिसमें पहली बार प्लॉटिंग के लिए आवश्यक जमीन की न्यूनतम सीमा को घटाकर 2 एकड़ कर दिया गया है। इससे पहले यह सीमा 3.25 एकड़ थी। इस बदलाव के साथ, डेवलपर या कॉलोनाइजर अब 25 से 45 प्लॉट तक निकालकर बेच सकते हैं। क्रेडाई का दावा है कि इससे प्लॉट्स की कीमतें घटेंगी, क्योंकि कम जमीन पर ज्यादा प्लॉट बनेंगे और बेचे जाएंगे। इससे न केवल प्लॉट की कीमतें कम होंगी, बल्कि जमीन की खरीद भी सस्ती होगी। इसका प्रभाव यह होगा कि आने वाले समय में लोगों को मकान और फ्लैट भी कम कीमत पर मिल सकते हैं। यह कदम आवास की सस्ती उपलब्धता को बढ़ावा देने और लोगों के लिए स्वच्छ व सस्ता आवास सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

Chhattisgarh Affordable Public Housing Scheme: नए नियमों के लागू होने के बाद अवैध प्लाटिंग खत्म होने का भी दावा किया जा रहा है। बाद में उन्हें किसी भी तरह के विवाद में नहीं पडऩा पड़ेगा। अवैध प्लाटिंग रोकने के लिए राज्य सरकार ने 24 जून 2025 में पहली अधिसूचना जारी की थी। अब अक्टूबर में दूसरी अधिसूचना जारी की गई है। कई तरह के सुझावों और मांग के बाद कई जरूरी बदलाव किए गए है। सबसे बड़ा बदलाव है कि अब कोई भी बिल्डर, डेवलपर 3.25 एकड़ के बजाय 2 से 10 एकड़ जमीन पर भी प्लाटिंग कर सकेंगे। इसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ले-आउट भी पास करेगा।

पहले अधिसूचना के नियम
कॉलोनी विकास के लिए 3.25 एकड़ जमीन होना अनिवार्य था।
कॉलोनी में पहुंच मार्ग के लिए 9 मीटर चौड़ी सडक़ बनानी थी।
कॉलोनी के अंदर सडक़ की चौड़ाई 9 मी. से कम नहीं होनी थी।
कमर्शियल जमीन पर मजदूरों के निवास का प्रावधान नहीं था।
अब
कॉलोनी विकास के लिए 2 से 10 एकड़ जमीन अनिवार्य है।
कॉलोनी में पहुंच मार्ग के लिए सडक़ की चौड़ाई 7.50 मीटर की गई है।
कॉलोनी के अंदर बनने वाली सडक़ की चौड़ाई 7.50 मी. कर दी है।
कमर्शियल जमीन पर भी अब स्टाफ क्वार्टर बना सकेंगे।

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