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दुष्कर्म का आरोपी को मध्यप्रदेश से किया गया गिरफ्तार



◆आरोपी द्वारा पीड़िता को बहला फूसलाकर भगाकर अपने साथ ले गया था मध्यप्रदेश
आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर

नाम पता आरोपी:-
हरिओम अहिरवार पिता स्व. गणेशराम उम्र 21 वर्ष निवासी वारखेड़ा घोसी थाना मुरवास जिला विदिशा (म.प्र.)
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.03.2023 को प्रार्थी थाना हरदीबाजार उपस्थित आकर इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी का पुत्री को दिनांक 22.03.2023 को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फूसलाकर अपहरण कर भगाकर ले गया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना हरदीबाजार में अपराध क्रमांक 78/2023 धारा धारा 363 भादवि. कायम कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर मर्गदर्षन प्राप्त करने पर आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान पीड़ित बालिका एवं संदेही के जिला विदिशा मध्यप्रदेश राज्य में रहने की जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री उदय किरण (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री अभिषेक वर्मा (रा.पु.से.), नगर पुलिस अधीक्षक दर्री श्री रोबिनसन गुड़िया (भा.पु.से.) को हालात से अवगत कराकर मार्गदर्शन प्राप्त करने पर आरोपी की गिरफ्तारी व पीड़ित बालिका की बरामदगी हेतु टीम गठित कर मध्यप्रदेश भेजा गया था जो टीम द्वारा पीड़िता को ग्राम वारखेड़ा घोसी, थाना मुरवास, जिला विदिषा (म.प्र.) से आरोपी हरिओम अहिरवार के कब्जे से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लाया गया है। प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध धारा 366, 376(2)(ढ)भादवि., 4,6 पॉक्सो अधिनियम जोड़ी गई है। आरोपी को आज दिनांक 03.04.2023 को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक मयंक मिश्रा थाना प्रभारी हरदीबाजार, प्रआर. अजय पाण्डेय, आरक्षक सोहन पटेल, आरक्षक अनिल पोर्ते,आरक्षक गौकरण श्याम, आरक्षक गौतम पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही

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