एकल हस्ताक्षर,आदर्श आचार संहिता उलंघन एवं वित्तीय अनियमितता के मामले में पाया गया दोषी
काेरबा। जनपद पंचायत काेरबा में सीईओ के पद पर पदस्थ भ्र्ष्टा अधिकारी गोपाल कृष्ण मिश्रा काे आज तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ वर्ष 2019-20 मेें जनपद पंचायत करतला में प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर रहते हुए एकल हस्ताक्षर, आदर्श आचार संहिता का उलंघन एवं घोर वित्तीय अनियमितता,सीसी राेड निर्माण के कार्याे व हाई स्कूल आहाता निर्माण के कार्याे की गुणवत्ता के अभाव का आराेप लगा था।जिसकी जांच पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी नागेश द्वारा किया जा रहा था साथ ही रामपुर विधायक ननकी राम कंवर ने भी रिश्वतखोरी के मामले में विधानसभा में सरकार से जवाब मांगा था।जांच में गोपाल कृष्ण मिश्रा को दोषी पाया गया उसके बाद छत्तीसगढ़ शासन के उप सचिव एमरेसिया खेस्से ने जीके मिश्रा के तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। जीके मिश्रा के उक्त कृत्य काे कतर्व्य के प्रति लापरवाही व गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है बताया गया है। निलंबन अवधि के दाैरान जीके मिश्रा इंद्रावती भवन रायपुर में रहेंगे।
