रायपुर। अब आईएएस और आएपीएस और आईएफएस अधिकारियों की पेंशन रोकी जा सकेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को एक नया सरकुलर भेजा है। इसके अनुसार केंद्रीय सचिव, चीफ एकाउंटेंट जनरल व एकाउंटेंट जनरल अब अधिकारियों की पेंशन या ग्रेच्युटी रोक सकेंगे। वे इसकी वसूली भी कर सकेंगे। अब तक यह अधिकार सरकार के पास था। इसका असर प्रदेश के 398 आईएएस, आईपीएस व आईएफएस अफसरों पर भी होगा। इसी तरह के एक अन्य आदेश में डीओपीटी ने मई 1999 और जून 2008 में जारी आदेशों में संशोधन किया है। अब भ्रष्टाचार या अनुशासनहीनता के मामलों में आरोपी अधिकारी की जांच के दौरान मृत्यु हो जाने पर केस फाइल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि कोई पैनाल्टी लगाई गई है तो वह भी माफ कर दी जाएगी। यह भी कहा गया है कि नियमों में संशोधन के बाद कार्य के प्रति लापरवाही या अनिच्छा का व्यवहार करने के आरोपी आईएएस, आईएफएस और आईपीएस इसकी जद में आएंगे। केंद्रीय विभाग या मंत्रालय के सचिव जो केंद्र सरकार में सचिवों को भी यह अधिकार दिया गया है। ये और सीएजी व एजी पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान रोक सकेंगे।
*स्टडी करने के बाद बताएंगे*
नई व्यवस्था या अमेंडमेंट को लेकर जीएडी सचिव डीडी सिंग ने कहा कि इससे पुलिस, वन और जीएडी के आला अफसरों को अवगत कराया जाएगा। जबकि आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज पिंगुआ का कहना है कि संशोधन के बाद कौन सी व्यवस्था उचित है यह स्टडी करने के बाद ही बता सकेंगे।