00 सब्जी पसरा वसूली ठेके में आर्थिक अनियमितता का मामला
महासमुंद। नगर पालिका के पूर्व नपाध्यक्ष एवं वर्तमान सभापति पवन पटेल को नगरीय निकाय प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 35-ए के तहत आगामी पांच वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए पार्षद/अध्यक्ष के पद पर निर्वाचन/मनोनयन के लिए निरर्हित घोषित कर दिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर के अवर सचिव राकेश साहू द्वारा 12 सितंबर को जारी आदेश के अनुसार तात्कालीन अध्यक्ष पवन कुमार पटेल को अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान स्व. बिन्नीबाई सब्जी पसरा की वसूली ठेका में अनियमितताओं के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिस संबंध में श्री पटेल से प्राप्त प्रतिउत्तर मान्य योग्य नहीं होने से उनपर लगाये गये आरोप प्रमाणित पाए गए।
*यह है पूरा मामला*
नगर पालिका परिषद में स्व. बिन्नीबाई सब्जी पसरा की वसूली ठेके पर देने के लिए 07 फरवरी 2017 को प्रथम निविदा सूचना तथा 08 मार्च 2017 को द्वितीय निविदा आमंत्रित की गई। किन्तु, निर्धारित तिथि तक कोई निविदा प्राप्त नहीं होने पर तृतीय निविदा 11 अप्रेल 2017 को जारी की गई, जिसमें दो ठेकेदारों से दरें प्राप्त हुई। उच्चतम दर 4,30,000 प्राप्त हुई, जबकि शासकीय दर 4,70,000 निर्धारित थी। निविदा समिति द्वारा उक्त उच्चतम दर की स्वीकृति हेतु पीआईसी में रखे जाने की अनुशंसा की गई। किंतु श्री पटेल द्वारा द्वारा उक्त ठेके की दर को बढ़ाने के लिए निगोसिएशन का सुझाव न देते हुए विभाग को शिकायत प्रस्तुत की गई है, जिससे बाजार पसरे का ठेका स्वीकृत नहीं हो सका है, तथा वित्तीय वर्ष का दो/तिहाई समय व्यतीत हो जाने और निगोसिएशन की कार्यवाही नही किये जाने से निकाय को हुई आर्थिक क्षति के लिए श्री पटेल को उत्तरदायी ठहराया गया। इस संबंध में पवन पटेल से प्राप्त कारण बताओ सूचना पत्र के प्रतिउत्तर का परीक्षण किया गया जिसे मान्य योग्य नहीं होने से आरोप प्रमाणित पाए गए।