जांजगीर-चांपा। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो शैलेंद्र चौहान ने 20 वर्षसश्रम कारावास एवं साढ़े 3 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
इस संबंध में अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 2021 में एक नाबालिग के माता-पिता कमाने खाने जम्मू कश्मीर चले गए थे। लड़की स्कूल जाती थी। शिव कुमार साहू नाम का युवक उसके स्कूल के पास बैठे रहता था। छुट्टी होने के बाद रोज उसे बहलाता फुसलाता था। नाबालिग लड़की ने इसका विरोध भी किया। 20 मई 2022 को जब वह बाजार बम्हनीडीह गई थी और वहां से पैदल घर जा रही थी। तब रास्ते में ग्राम दहिदा में नदी किनारे शिव कुमार साहू उसे मिला और अपनी बाइक में बैठने को कहा। लड़की द्वार इंकार करने पर उसे थप्पड़ मारा और उसका गला दबा दिया। डर में वह उसके बाइक में बैठ गई। इसके बाद युवक उसे उसके घर ले गया और कमरे में लेजाकर दुष्कर्म किया। उसके बाद वह लगातार कभी दोपहर में तो कभी शाम तो कभी रात में उससे दुष्कर्म करता और किसी जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी देता था। 29 मई 2022 को शिव कुमार साहू फिर उसके घर आया और भागकर शादी करने की बात कही मगर लड़की ने मना कर दिया तो फिर उसके साथ मारपीट की। किसी तरह नाबालिग लड़की अपने घर से भागी और इसकी सूचना अपने रिश्तेदारों और ग्रामीणों को दी और नवागढ़ थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने शिव कुमार साहू के विरूद्ध अपराध दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई कर विशेष न्यायाधीश पाक्सो शैलेंद्र चौहान ने आरोपी शिव कुमार साहू (21) पिता मिलू राम को भादवि की धारा 450 के लिए 5 वर्ष सश्रम कारावास एक हजार रूपए अर्थदंड ,धारा 506 बी के लिए एक वर्ष सश्रम कारावास 5 सौ रूपए अर्थदंड , धारा 376 व धारा 6 पाक्सो एक्ट के लिए 20 वर्ष सश्रम कारावास और 2 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं पटाए जाने पर 40 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो चंद्रप्रताप सिंह ने पैरवी की।