सरायपाली। आबकारी विभाग ने ग्राम सल्डीह निवासी बलराम साहू के कब्जे से 10 बोतल ओडिशा निर्मित बीयर तथा 10 पाव गोवा विदेशी मदिरा कुल मात्रा 8.300 लीटर अवैध शराब शराब जब्त कर आरोपी को आबकारी एक्ट की धारा 34 (2),59 (क) के तहत जेल भेजा है। वहीं एक अन्य मामले में बैदपाली रोड में बाजार के पास स्कूटी सवार को रोककर स्कूटी की तलाशी में 100 पौवा गोवा स्पैशल व्हिस्की विदेशी मदिरा बरामद की गई। उक्त व्यक्ति ने नाम पूछने पर वार्ड दो महलपारा निवासी अविनाश पंडा बताया तथा मामा भांजा होटल सरायपाली का मालिक होना बताया। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 59 (क) के तहत मामला विवेचना में लिया है। उक्त कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी व वृत्त सरायपाली प्रभारी उत्तम बुद्ध भारद्वाज, आबकारी आरक्षक राज किशोर पांडेय, नगर सैनिक नेत्रो अजगर एवं अर्जुन पटेल का विशेष योगदान रहा।