19 अगस्त को निकाली तीसरी बार निकाली जाएगी लॉटरी
महासमुंद। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए 25 प्रतिशत सीटों में दो चरणों में लॉटरी निकालने के बाद भी जिले में 63 सीटें अब भी खाली है। जिसके लिए तीसरी लॉटरी 19 अगस्त को निकाली जाएगी। जिसके लिए उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने 12 अगस्त को पत्र जारी कर दिया है।
जारी पत्र के अनुसार जिन बच्चों का चयन पहले ही हो चुका है, उनके नामों को छोड़कर शेष आवेदकों के बीच लॉटरी प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इस चरण में अभिभावकों या बच्चों द्वारा नए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। आरटीई अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों में प्रवेश के लिए प्रदेश में लगभग 6,100 सीटें अब भी रिक्त हैं। इसमें जिले की निजी शिक्षण संस्थानों में 63 सीटें शामिल हैं। मालूम हो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को आरक्षित सीटों पर प्रवेश दिया जाता है, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण नि:शुल्क शिक्षा का समान अवसर मिल सके। नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के प्रवेश के लिए दो बार लाटरी निकाली जा चुकी है। जिसमें पहले चरण में जिले की कुल 1712 सीट के लिए 3230 आवेदन मिले थे । जिसमें 1712 सीटों के लिए 1453 छात्र- छात्राओं का चयन हुआ।चयन के बाद भी 50 विद्यार्थियों ने स्कूलों में दाखिला नहीं लिया। दूसरे चरण में शेष 309 सीटों के लिए कुल 578 आवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें 246 का चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि आरटीआई के तहत दो चरणों की लाटरी निकाले जाने के बाद भी अभी कुल 1712 सीटों में से 63 सीटें खाली है।




