Wednesday, May 28, 2025

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गांजा परिवहन के मामले में 10 वर्ष की सजा

महासमुंद। गांजा परिवहन के मामले में आरोप दोष सिद्ध होने पर एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश सुश्री संघपुष्पा भतपहरी ने कु हारी थाना निवासी 23 वर्षीय घनश्याम यदु पिता इशोरी यदु को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (ख) (।।)(ग) के तहत 10 वर्ष की सश्रम कारावास तथा 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नही पटाने पर एक वर्ष का पृथक से सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार कोमाखान थाना को 11 अक्टूबर 2020 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग के पिकअप 207 वाहन में दो व्यक्ति ओडिशा से छग की ओर मनोत्तेजक पदार्थ लेकर आ रहे है। सूचना पर एनएच 353 पर स्थित टेमरी नाका के पास पहुंचकर पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई। उसी दौरान खरियार रोड ओडिशा की ओर एक सफेद टाटा डीआई 207 वाहन क्रमांक सीजी 07 सीए 0844 आई जिसे रोका गया। वाहन में एक अपचारी बालक समेत चालक सीट पर घनश्याम यदु नामक व्यक्ति बैठा था। पूछताछ करने के साथ ही विधिक अधिकारों की जानकारी देकर वाहन की तलाशी ली गई। बोनट में इंजन के अगल-बगल खाली जगह पर 25 पैकेटों में लिपटा हुआ मादक पदार्थ गांजा मिला। जिसका वहन 25 किलो था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा गया था। अभियोजन की ओर विशेष लोक अभियोजक नूतन साहू ने पैरवी की।

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