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पीडब्ल्यूडी स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

कोरबा,  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार 26 नवम्बर से 2 दिसंबर तक विधिक जागरुकता पर आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में  शासकीय हायर सेकेण्ड्री पीडब्ल्यूडी रामपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश डीएल कटकवार के मार्गदर्शन में न्यायिक अधिकारियों द्वारा मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य के संबंध में जागरुक किया गया। मुख्य अतिथि विक्रम प्रताप चन्द्रा, विशेष न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी.(पॉक्सो) के द्वारा छात्र-छात्राओं को लंैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत् जानकारी प्रदान की गई।

लैंगिक अपराध बहुत ही जघन्य अपराध के श्रेणी में आता है जिसके अपराधी को आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मोटर यान अधिनियम की जानकारी देते हुये बताया कि वर्तमान में मोटर से दुर्घटना में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हो रही है। हादसों की रोकथाम के लिए वर्तमान में बिना लायसेंस के वाहन चलाना, टू व्हीलर में दो अधिक सवारी बैठाने पर भी अर्थदण्ड का प्रावधान है। उन्हीं वाहन का उपयोग करना चाहिये जिसका आरसी बुक, वाहन का वैध बीमा हो। ये सब नहीं होने पर यातायात या पुलिस को भारी-भरकम जुर्माना देना होगा। इस अवसर पर प्राचार्य श्री लहरे, श्रीमती गणेशी सोनकर, व्याख्याता, प्रभारी राष्ट्रीय सेवा योजना उपस्थित थे।

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