Thursday, June 19, 2025

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पंच के हत्यारों को मिली फांसी की सजा

0 शिवरीनारायण थाना क्षेत्र की घटना,

0 20 नवंबर 2021 का है मामला

जांजगीर चांपा ,जमीन बिक्री संबंधी विवाद में गांव के पंच की 2 युवकों द्वारा हत्या कर देने के विचाराधीन मामले में न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। जिला जांजगीर-चाम्पा के इतिहास में यह पहला मामला है जिसमें न्यायालय ने फांसी दी है। न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घटना दिनांक 20.11.21 को ग्राम तुस्मा के पंच भागवत साहू की हत्या कर दी गई थी। इसकी सूचना सरपंच से प्राप्त होने पर शिवरीनारायण पुलिस स्टाफ ने तुस्मा सबरिया डेरा जाकर मौके पर तस्दीक किया। प्रारंभिक जांच में ज्ञात हुआ कि भागवत साहू की हत्या सोहित केंवट एवं सुनील केंवट के द्वारा लोहे के कत्ता से गर्दन एवं सिर में वार कर किया गया। प्रार्थी प्रेम लाल साहू कि रिपोर्ट पर धारा 302,34 भादवि एवं धारा 174 जाफौ के तहत मर्ग कायम कर वैधानिक कार्यवाही उपरांत आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए गांव की पानी की टंकी पर चढ़ गए थे जिन्हें काफी मशक्कत कर नीचे उतार कर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने जमीन बिक्री की रकम के लेन-देन की बात पर पंच भागवत साहू को धारदार कत्ता से मारकर हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी सोहित केंवट के कब्जे से लोहे का एक धारदार कत्ता एवं अन्य सामग्री बरामद कर 20.11.21 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज, मृतक का कपड़ा एवं विडियो को जप्त कर एफएसएल एवं साईबर सेल से परीक्षण कराया गया। विचाराधीन मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय जांजगीर द्वारा दोषसिद्ध पाए जाने पर 19 सितंबर 2022 को निर्णय देते हुए दोनों आरोपियों को फांसी की सजा एवं 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस पूरे प्रकरण में शासकीय अधिवक्ता राजेश पांडेय एवं विवेचक निरीक्षक रविन्द्र अनंत थाना प्रभारी शिवरीनारायण का सराहनीय कार्य रहा।

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