प्रथम अपर सत्र न्यायालय जांजगीर का फैसला, तीनों दोषियों पर अर्थदंड
भी लगाया
जांजगीर-चांपा। रास्ता रोककर युवक से बेरहमी से मारपीट करने और 50 हजार रुपए नकद लूटने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर शैलेन्द्र चौहान ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों आरोपियों पर अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर के अनुसार घटना 15 दिसंबर 2024 की रात की है। प्रार्थी बजरंग करियारे ने थाना सारागांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई केशव करियारे कोटाडबरी में क्लिनिक संचालित करता है। घटना की रात वह अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। उसके काले रंग के रेग्जीन बैग में 500-500 रुपए के 100 नोट यानी कुल 50 हजार रुपए रखे थे। रिपोर्ट के अनुसार रात करीब 8.30 बजे कमरीद राइस मिल के पास तीन युवकों ने मोटरसाइकिल से उसका रास्ता रोकने का प्रयास किया। डरकर केशव ने मोटरसाइकिल तेज कर दी, लेकिन पिलारी नहर कमरीद के पास आरोपियों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया।
आरोपियों ने बेल्ट से उसकी पीठ पर हमला किया, जिससे वह मोटरसाइकिल से गिर गया। इसके बाद आरोपियों ने उसे सड़क से खींचकर खेत की ओर ले गए और हाथ-मुक्के, लात तथा बेल्ट से जमकर मारपीट की। केशव ने हेलमेट पहन रखा था, जिसे निकालकर उसी हेलमेट से भी उस पर हमला किया गया। मारपीट हेलमेट टूट गया और उसके माथे, सिर, नाक, सीने, पीठ, हाथ और दोनों पैरों में चोटें आईं। मारपीट के दौरान उसका मोबाइल भी सड़क किनारे गिर गया।
आरोपी बैग में रखे 50 हजार रुपए लेकर फरार हो गए। घटना के बाद घायल
केशव पैदल अंजली पेट्रोल पंप सारागांव पहुंचा और वहां घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसके परिजन व अन्य लोग उसे उपचार के लिए बीडीएम अस्पताल चांपा लेकर गए। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। पहचान कार्रवाई में केशव ने मारपीट और लूट करने वाले आरोपियों के रूप में दीपक कश्यप, कोमल कश्यप और राहुल कुमार निर्मलकर की पहचान की। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से कुल नौ गवाहों के बयान कराए गए। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्यों और मामले में प्रस्तुत तथ्यों एवं परिस्थितियों के विश्लेषण के बाद तीनों आरोपियों को दोषी पाया। न्यायालय ने ग्राम गौद, थाना जांजगीर निवासी दीपक कश्यप उर्फ पिंटू (24), कोमल कश्यप (21) और राहुल कुमार निर्मलकर (22) को भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2) के तहत एक माह का साधारण कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 309(4) के तहत 14 वर्ष का कठोर कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 309(6) के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अलग से अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।



